राजस्थान सरकार की प्रमुख योजना

राजस्थान सरकार की योजना

 

विषय-सूची

✍️ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

  • 01 मई, 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है।
  • यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है।
  • इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सालय व पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से रूपये 05 लाख तक का कैसलेस उपचार दिया जा रहा था लेकिन राजस्थान बजट 2022-23 में आगामी वर्ष से चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा राशि को बढाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है।
  • अब तक प्रदेश के 788 सरकारी और 590 निजी अस्पतालों को योजना से जोडा जा चुका है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र अभ्यर्थियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संविदाकर्मियों और लघु सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा।
  • प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हो सकेगी।

            Official Website – https://health.rajasthan.gov.in


✍️ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

  •  02 अक्टूबर, 2011 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के मुख्यतः दो घटक हैं:-
  1. नि:शुल्क दवाईयां– सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने विभिन्न आवश्यक दवाईयों को निःशुल्क उपलब्ध कराना।
  2. निःशुल्क परीक्षण– सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों का निःशुल्क परीक्षण करना।
  • इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (RMSCL) को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में समाविष्ट / निगमित किया गया।
  • आवश्यक दवा सूची में 713 दवाइयां, 181 सर्जिकल तथा 77 सुचर्स को सम्ममलित करते हुए कुल 971 औषधियां नि: शुल्क उपलब्ध करवायीं जाती है।

Official Website – https://health.rajasthan.gov.in


✍️ निरोगी राजस्थान अभियान

  • 18 दिसंबर, 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। 
  • निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है।
  • योजना के अंतर्गत प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा लाइफस्टाइल से जुडी बीमारी, अन्य गंभीर रोगों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा।
  • अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गाँव और शहरी वाडों में एक-एक महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे।

Official Website- https://health.rajasthan.gov.in


✍️ मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना

  • राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई है।
  • इसके अंतर्गत चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगा।

Official Website – https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in


✍️ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। 
  • खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किया जा रहा है। 
  • मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है।
  • इस अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी’ बनाया जाएगा।

Official Website- https://health.rajasthan.gov.in


✍️ मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

  • 07 अप्रैल, 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई है।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है।
  • इसका उद्देश्य समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रयोगशाला की क्षमता बढाने व अन्य जांच सुविधा कराने का है। 
  • योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों तथा मेडिकल कॉलेजों से समबद्ध चिकित्सालयों में 90, जिला/उपजिला/सेटेलाइट में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 37 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व डीस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की जांचे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

Official Website – https://rmsc.health.rajasthan.gov.in


✍️ घर-घर औषधि योजना

  • 18 अप्रैल, 2021 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा घर-घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर कियान्वयन का निर्णय लिया गया था।
  • योजना का कियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। 
  • इस योजना की शुरुआत 01 अगस्त, 2021 को हुई थी। 
  • इसके तहत 1.26 करोड परिवारों को 5 वर्षों में (वर्ष 2021-22 से 2025-26) तीन बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के दो – दो पौधों सहित कुल 8 औषधीय पौधे निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे है।
  • योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है।
  • राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा।

Official Website – https://forest.rajasthan.gov.in/


✍️ राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019

  • राज्य सरकार द्वारा 03 अक्टूबर, 2019 को सिलिकोसिस नीति 2019 जारी की गई है।
  • सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सेंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है। योजनान्तर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास का प्रावधान किया जाता है।
  • सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रूपये की सहायता दी जाती है। 
  • रोगी की मृत्यूपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10 हजार रूपये एवं परिजनों को 2 लाख रूपये की सहायता दी जाती है।
  • सिलिकोसिस पीडित को पेंशन के रूप में 1500 रूपये प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। 
  • सिलिकोसिस पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक 500 रूपये प्रतिमाह 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 750 रूपये प्रतिमाह, 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक 1 हजार रूपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1500 रूपये प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। 
  • सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाओं यथा NFSA आदि से लाभान्वित किया जाता है।

Official Website – https://silicosis.rajasthan.gov.in


✍️ आयुष्मान भारत- महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

  • 01 सितंबर, 2019 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विलय करके आयुष्मान भारत- महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है।
  • योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर बीमारी से वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना व जनता के द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे व्यय को कम करना है।
  •  पात्रता–  1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट- 2013 के अंतर्गत चयनित परिवार।
  1. सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी।
  • इसका दूसरा चरण 30 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ है।
  • नए चरण में लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़ाकर 98 लाख से 1.10 करोड़ परिवार कर दी गई।
  • अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रूपये तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1401 के पैकेज को बढ़ाकर 1576 कर दिया गया।
  • इसमें वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रूपये का लगभग 80 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख तक का नि:शुल्क इलाज उपलब्ध होगा। 
  • सरकारी के साथ-साथ संबद्ध निजी तथा राज्य में स्थित भारत सरकार के चिकित्सालयों में भी नि: शुल्क इलाज।
  • भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च भी नि: शुल्क पैकेज में शामिल है।
  • राज्य सरकार ने बीमा योजना के पैकेज की सूची में कोविड 19 और हीमोडायलिसिस रोगों को भी शामिल कर लिया है।
  • राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी और इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MoU हुआ है।

Official Website – https://health.rajasthan.gov.in


✍️ मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना

  • कोविड- 19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई है।
  •  25 जून, 2021 से योजना सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।
  • इसमें प्रत्येक अनाथ बालक/बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 प्रतिमाह एवं 2000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की सहायता राशि देय।
  • इन बच्चों को शैक्षणिक/ अन्य सहायता अन्तर्गत कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय/छात्रावास/विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से देय है।
  • इसी प्रकार योजनान्तर्गत विधवा महिला को ₹1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹ 1,000 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय हैं।

✍️ राजस्थान शुभ शक्ति योजना

  •  राजस्थान शुभ शक्ति योजना को राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिला और अविवाहित लडकियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है।
  • इसके तहत सरकार द्वारा 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Official Website – http://labour.rajasthan.gov.in


✍️ मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना

  • राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत प्रदेश में सडक दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। 

✍️ आईएम शक्ति उड़ान योजना

  • 19 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ‘आईएम शक्ति उड़ान योजना’ का लोकार्पण किया गया है।
  • इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन को नि:शुल्क वितरित किया जाएगा।
  • इस योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
  • इस योजना से राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा।
  • महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।

✍️ इंदिरा महिला शक्ति निधि

  • 18 दिसंबर, 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि [Indira Mahila (IM Shakti) fund की योजना का शुभारंभ किया है। 
  • इसके लिए राज्य ने प्रतिवर्ष 200 करोड़ रूपये अर्थात् 5 वर्ष के लिए एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
  • इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1000 करोड रुपए का ऋण मिल सकेगा। 
  • इस निधि के माध्यम से प्रदेश में पाँच विभिन्न योजना शुरू की जाएगी.
  1. इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना– एक करोड़ रुपए तक का ऋण
  2. इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना-75 हजार निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण 
  3. इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना-5 हजार महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण
  4. इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना– शिक्षा से वंचित रही 50 हजार बालिकाएँ और महिलाएं
  5. इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना– 10 हजार महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण

✍️ मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना

  • राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों की समुचित परवरिश के लिए 12 जून, 2021 में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की है।
  • कोरोना के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाला बेसहारा बच्चों को इस योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में रूपये 1 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक ढाई हजार रुपए की राशि प्रतिमाह दी जाएगी।
  • इसके अलावा अनाथ बालक बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रुपए एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
  • 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इसके अलावा महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी तथा साथ ही ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए विधवा पेंशन दी जाएगी।

✍️ इंदिरा रसोई योजना

  • राजस्थान सरकार ने ‘कोई भूखा न सोए’ के संकल्प के साथ 20 अगस्त, 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी।
  • स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है।
  • इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। 
  • पहले इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान की राशि रूपये 12 थी जिसे 01 जनवरी, 2022 को बढ़ाकर 17 कर दिया गया।
  • राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
  • इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्ज़ियाँ, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है।
  • इंदिरा रसोई योजना में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा था लेकिन राजस्थान बजट 2022- 23 में इनकी संख्या बढ़ाकर 1,000 की कर दी गई।

✍️ मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना

  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 24 फरवरी, 2021 से शुरू हुई थी।
  • यह योजना कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान आधारित योजना है।
  • 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे।
  • 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाईजर एवं बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। 
  • 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • 1 लाख कृषकों के लिए कम्पोसट यूनिट की स्थापना की जाएगी।

✍️ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

  • किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का शुभारम्भ 17 जुलाई, 2021 को किया।
  • ऊर्जा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना पर सालाना रूपये 1450 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा।
  • इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह रूपये 1 हजार अथवा अधिकतम रूपये 12 हजार प्रतिवर्ष अनुदान मिलेगा। 
  • समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) कृषि उपभोक्ता/मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होंगे।
  • यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा।
  • इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू होगा।
  • बिजली बिल की राशि रूपये 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किया जाएगा।

Official Website – https://energy.rajasthan.gov.in


✍️ इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट

  • इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का 16 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया।
  • योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से हो रहा है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेण्डर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना है।
  • इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • योजना का लाभ नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक तथा वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्तकर्ता न हो।
  • योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी और 31 मार्च, 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे।
  • ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
  • नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर है।

Official Website – https://urban.rajasthan.gov.in 


✍️ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसम्बर, 2019 को शुरू की गई।
  • इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाना है। 
  • योजनान्तर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

✍️ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

  •  05 जून, 2021 को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई। 
  • इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी, प्रतिभावन पात्र विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना है।
  • पात्रता/सीमा – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये रुपये प्रतिवर्ष से कम है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, पात्र होंगे। किसी भी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। 
  • संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे-मैट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • मैरिट का निर्धारण 12वीं एवं 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा।
  • लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं होगी।
  • अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन व आवास के लिए रूपये 40 हजार प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 
  • जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा।
  • सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है।
  • राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। 

✍️ जनजाति भागीदारी योजना

  • जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त, 2021 को गई है।
  • इस योजना में जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे।
  • योजना के तहत रूपये 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, रूपये 10 लाख से अधिक और रूपये 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा रूपये 25 लाख से अधिक की स्वीकृतियाँ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएगी।

✍️ मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना

  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है।
  • 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी / पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी एवं पत्नी / पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48,000 से कम हो, को पेंशन देय है।
  • बीपीएल/अंत्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया / कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।
  • इस योजना के तहत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं व 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को रूपये 750 प्रतिमाह तथा 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात रूपये 1000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

Official Website – https://sje.rajasthan.gov.in


✍️ मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

  • मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 01 जून, 1974 को शुरू की गई है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है।
  • 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा / परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48,000 से कम हो, को पेंशन देय है। 
  • बीपीएल / अंत्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया / कथौड़ी /खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा / परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है उन्हें रूपये 500 प्रतिमाह 55 से 60 वर्ष की आयु तक रूपये 750 प्रतिमाह 60 से 75 वर्ष की आयु तक रूपये 1000 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1500 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

Official Website – https://sje.rajasthan.gov.in


✍️ मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

  • यह योजना 29 नवंबर, 1965 को शुरू की गई है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है।
  • विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन ( वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय रूपये 60,000 तक हो, पेंशन का पात्र होगा।
  • 55 वर्ष से कम आयु की महिला व 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशनर को रूपये 750 प्रतिमाह, 55 से 75 वर्ष की महिलाओं एवं 58 से 75 वर्ष के पुरुष पेंशनर को रूपये 1000 प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1250 प्रतिमाह एवं सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग ग्रस्त पेंशनरों को रूपये 1500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती।

✍️ इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

  • 19 नवंबर, 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारां में यह शुरू की गई है।
  • राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा की गई।
  • इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और तीन वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है।
  • इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को पाँच चरणों में रूपये 6,000 सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते है।

✍️ पालनहार योजना

  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। 
  • पालनहार योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई है।
  • ऐसे अनाथ जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है या उन्हें आजीवन कारावास / मौत की सजा हो गई है या माता-पिता में से एक ही मृत्यु हो गई है और दूसरा आजीवन कारावास काट रहा हो।
  • इस योजना में सभी माता-पिता के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों ( 3 बच्चों तक), विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग/एचआईवी से संक्रमित माता-पिता के बच्चों, नाते गई हुई महिलाओं के बच्चे (3 बच्चों तक), विशेष योग्यजनों एव परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी शामिल किया गया है।
  • ऐसे अनाथ बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत 0-6 वर्ष के आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को रूपये 1,500 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष विद्यालय जाने वाले बच्चों को रूपये 2,500 प्रतिमाह दिए जाते थे।
  • इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु रूपये 2000 वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त सहायता दी जाती है।
  • योजना के पात्र – पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक न हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो तथा आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहे हो।

Official Website – https://sje.rajasthan.gov.in


✍️ इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

  • राजस्थान बजट 2022-23 में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ‘इंदिरा गाँधी शहरी गारंटी योजना’ लागू करने की घोषणा की गई। 
  • इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। 
  • इस पर लगभग 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे।

✍️ मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम- जॉब वर्क योजना

  • जो महिलाएं परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम – जॉब वर्क योजना’ राजस्थान बजट 2022-23 में प्रारंभ करना प्रस्तावित की गई।
  • आगामी वर्ष 20 हजार महिलाओं को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
  • इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

✍️ मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना

  • कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजस्थान बजट 2022-23 में ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ प्रारम्भ करना प्रस्तावित की गई है।
  • इसके तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 03 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिये जाने की घोषणा की गई।

✍️ मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना

  • दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना प्रारम्भ की गई थी। 
  • राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी, 2019 से पुन: इस योजना को शुरू किया गया है।
  • राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत दूध पर देय अनुदान राशि को 2 रुपये प्रतिलीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किये जाने की घोषणा की गई है।

✍️ मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना

  • मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई।
  • इसका प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना।
  • प्रारम्भ में इसका क्रियान्वयन तीन कृषि जलवायुविक खण्डों कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया।
  • वर्ष 2018-19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है।
  • इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया है। 

✍️ राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना

  • इसके अन्तर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषकों, खेतिहर मजदूरों एवं हम्मालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।
  • मृत्यु होने पर ₹ 2 लाख सहायता राशि दी जाती है।

✍️ राजीव गाँधी जल संचय योजना

  • राजीव गाँधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात 20 अगस्त, 2019 को राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के लगभग 4,000 गावों में किया गया है, जिसके प्रथम चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष है।
  • राजीव गाँधी जल संचय योजना के अन्तर्गत राज्य में संचालित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी कनवर्जेन्स, विभिन्न लाईन विभागों के समन्वय, कॉर्पोरेट जगत, धार्मिक ट्रस्टों एवं सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं जनसहयोग एवं राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध करवा कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

✍️ महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना- 2015

  • राज्य में महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना- 2015′ लागू की गई है।
  • इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
  • प्रसूति सहायता महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों को अधिकतम दो प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निधारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस) मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।
  • पितृत्व अवकाश – पुरूष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को दो प्रसुति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।
  • विवाह के लिए सहायता – अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह के लिए ₹50,000 की सहायता राशि देय होगी। अनुज्ञप्तिधारी पुरुष / महिला श्रमिक को अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए 150,000 की सहायता राशि देय होगी। यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के लिए ही देय होगी।
  • छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार योजना- मण्डी में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक, जिसके पुत्र/पुत्री, जो 60% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी।
  • चिकित्सा सहायता- अनुज्ञप्तिधारी हम्माल को गम्भीर बीमारी (केन्सर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि) होने की दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹20,000 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी

✍️ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन

  • राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधिकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ₹10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु ‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ को अधिसूचित कर 13 दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ कर दी गई है।
  • इस योजनान्तर्गत उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

✍️ मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

  • राज्य सरकार की इस योजना जिसे 1 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया था।
  • कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
  • योजनार्तगत बेरोजगारी भत्ता ₹3,000 पुरूषों के लिए तथा ₹3,500 महिलाओं, ट्रांसजेडर और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, वितरित किया जा रहा है।
  • मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को अधिक प्रभावी बनाने एवं युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से योजना के नवीन दिशा-निर्देश ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021’ 27 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में कम से कम 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद चार घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी।
  • इसके अतिरिक्त, भत्ता राशि में भी ₹ 1,000 (पुरूष आवेदकों के लिए ₹4,000 तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेडर आवेदकों के लिए ₹4,500) की वृद्धि की गई है।
  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना- 2021 के प्रावधान 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी है।
  • पहले इस योजना का नाम अक्षत योजना था।

✍️ राजस्थान जन आधार योजना

  • विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ‘एक नम्बर एक कार्ड, एक पहचान’ की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई। 
  • इसके साथ ही राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा की गई।
  • राजस्थान जन आधार योजना, 2019 का शुभारम्भ निम्न उद्देश्यों के साथ किया गया है –
  1. राज्य के निवासी परिवारों का डेटाबेस तैयार कर हर परिवार को ‘एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान’
  2. पात्र लाभार्थियों के नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर-नकद लाभ, आधार / जन आधार प्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना। 
  3. ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का विस्तार राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घर के समीप उपलब्ध कराना।
  4. ई-मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना।
  5. राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किया जाना। 
  6. महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
  7. जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।
  • इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व बजट घोषणानुसार दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 से ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 प्रदेश में प्रवृत हो चुका है।
  • राज्य के सभी निवासी परिवार जन आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • नामांकित परिवारों को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है तथा इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है। 
  • भारत सरकार ने 9 मई, 2020 के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान, पते तथा संबंध के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये सूचीबद्ध किया गया।
  • क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था – 
  • राज्य स्तर पर आयोजना विभाग, राजस्थान जन आधार योजना का प्रशासनिक विभाग है। राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी है। 
  • जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जिला जन आधार योजना अधिकारी है।
  • ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी, ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी है।

✍️ मुख्यमंत्री राजश्री योजना

  • राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना चलाई जा रही है।
  • यह एक प्रमुख योजना है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है।
  • इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून, 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएँ वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है।
  • इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक / संरक्षक को 6 किश्तों में कुल राशि ₹50,000 की राशि प्रदान की जाती है।

✍️ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

  • सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के अन्तर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा हैं।
  • SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर ₹ 31,000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
  • इसी प्रकार शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएँ, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में ₹ 21,000 दिये जा रहे हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

✍️ सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना

  • 21 फरवरी, 2018 को राज्य सरकार द्वारा ई- भुगतान को बढ़ावा के लिए सावित्री बाई फुले महिलाकृषक सशक्तिकरण योजना लागू की गई। 
  • इसके तहत राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में महिला के द्वारा कृषि उपज के विक्रय के बाद ई-भुगतान प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है।
  • ई-विक्रय के बाद 50 हजार से अधिक ई भुगतान पर 500 रुपये तथा 01 लाख से अधिक ई भुगतान पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरण होगी।

✍️ किसान कलेवा योजना

  • राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जनवरी, 2014 को किसान कलेवा योजना की शुरुआत की गई है।
  • भोजन की थाली का अधिकतम मूल्य ₹40 निर्धारित है जिसमें से ₹35 मंडी समिति द्वारा व ₹5 भोजन करने वाले से।

✍️ कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

  • कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015-16 में शुरू की गई है।
  • उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है।
  • इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर यह योजना शुरू की गई।
  • इसमें SC/ ST, OBC, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है।
  • राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होने, कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है।
  • योजनान्तर्गत राजस्थान में संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं योजना में पात्र है। 
  • अनुसूचित जनजाति वर्ग की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से कक्षा 10वीं में 65 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं सीबीएसई की सैकण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को भी वरीयता के आधार पर स्कूटी दी जाती है।
  • योजना में लगभग प्रतिवर्ष 10,050 छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

✍️ देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना

  • यह योजना 2011-12 में शुरू की गई है।
  • उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लौहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रेबारी (देवासी, गडरिया) के लिए यह योजना संचालित है।
  • योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को RBSE / CBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने. उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
  • राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएँ जिन्होंने RBSE/ CBSE द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको स्कूटी वितरित की जाएगी।
  • योजना में प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दिये जाने का प्रावधान है। 

✍️ एक रुपये किलो गेहूँ योजना

  • यह योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय राशन कार्डधारियों को 35 किलो प्रति राशनकार्ड तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रूपये किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। 
  • योजना में 1 मार्च, 2019 से अब तक 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 2 रूपये के स्थान पर 1 रूपये प्रति किलो की दर से गेहूँ वितरण किया जा रहा है जिस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 250 करोड़ रूपये वहन किए गए हैं।

✍️ महात्मा गाँधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय

  • स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह संचालित है।
  • राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 
  • इनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री 5 हजार से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में लगभग 1200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गाँधी विद्यालय खोलने की घोषणा की है।

✍️ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 

  • उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • 17 दिसम्बर, 2019 से राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 प्रभावी की गई है।
  • यह योजना 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी।
  • योजनान्तर्गत देय एवं जमा SGST का 75 प्रतिशत, श्रमिकों के EPF/ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण, विद्युत कर, मण्डी शुल्क, भूमि कर में 07 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपान्तरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट / लाभ के प्रावधान किए गए हैं।

✍️ राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019

  • कृषि प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 12 दिसम्बर, 2019 को शुरू की गई। 
  • इसका उद्देश्य कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत, ब्याज एवं सौर ऊर्जा अनुदान देना है।
  • राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
  • गुणवत्तायुक्त उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी दिये जाने का प्रावधान है। 
  • कृषक, कृषक उत्पादक संगठन एवं कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति/समूह/ संस्था/प्रतिष्ठान आदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं जिसमें कृषक या उनके संगठन, कृषक या संगठन के अलावा अन्य उद्यमी, कृषि प्रसंस्करण इकाईयां, कृषि अवसंरचनात्मक परियोजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों की शत प्रतिशत भागीदारी वा इकाइयां आदि सम्मिलित हैं।

✍️ मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना

  • 01 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की स्वीकृति दी गई है।
  • इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर द्वारा अनुभव की गई जिले की स्थानीय आवश्यकता तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सर्जन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना है।
  • इस योजना में उपलब्ध राशि के लिए कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। 
  • राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग और जिला स्तर पर जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)क्रियान्वयन एजेंसी है।

Official Website – https://rajpanchayat.rajasthan.gov.in


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